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डीएलएसए के द्वारा सभी थानेदारों, इंश्योरेंस केस के वकील और क्लेम केस के वकील के साथ किया गया कोर्ट परिसर में विशेष बैठक, दिए गए कई दिशा निर्देश

भागलपुर,नालसा नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वावधान में एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के रूपेश देव के निर्देशन में आज व्यवहार न्यायालय भागलपुर के 10 कोर्ट बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में मोटर यान अधिनियम विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस कार्यक्रम में भागलपुर न्याय मंडल के साथ सभी थाना प्रभारी इंश्योरेंस केस के वकील क्लेम केस के वकील को कई दिशा निर्देश दिए गए साथ ही कई पहलुओं पर वार्ता हुई, कार्यक्रम के दौरान कई न्यायिक पदाधिकारी अधिवक्ता व प्रशासनिक वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था की जितने भी सड़क हादसे होते हैं उसे जल्द से जल्द डिस्पोजल किया जाए और 48 घंटे के अंदर एक्सीडेंटल केस रिपोर्ट सबमिट किया जाए वही 10 दिन के अंदर पीड़ित परिवार के द्वारा फॉर्म सबमिट भी किया जाए जिससे जल्द से जल्द सड़क हादसे में पीड़ित लोगों को न्याय मिल सके वही 90 दिन के अंदर पुलिस के द्वारा रिपोर्ट कोर्ट में भी जमा की जाए जिससे पीड़ित परिवार को उसका मुआवजा भी मिल सके, यह जानकारी डीएलएसए भागलपुर की सचिव ने दी। उन्होंने कहा मोटर यान अधिनियम में कई बदलाव किए गए हैं जिन्हें डीएलएसए के द्वारा आज सभी थानों के एसएचओ इंश्योरेंस केस के वकील क्लेम केस के वकील को बताया गया है उम्मीद है जो भी नए नियम पारित हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अमल किया जाएगा।

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