यूरिया की कीमत किसानों से अधिक वसूलने व अमानक पोटाश खाद बेचने की शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी के के झा के नेतृत्त्व में तीन सदस्यों की टीम के द्वारा जांच के दौरान मिली अनियमितता पर जिला कृषि पदाधिकारी ने इस्माईलपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उर्वरक अधिनियम व आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लक्ष्मी खाद बीज भंडार पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया।
तथा अनुञप्ति रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। जिला कृषि पदाधिकारी केके झा ने बताया कि लक्ष्मी खाद बीज भंडार की दुकान पर दो दिन पूर्व औचक जांच किया गया था। जिसमें कई किसानों के द्वारा यूरिया व अन्य खाद के दामों में कई गुना वृद्धि कर कालाबाजारी करने की शिकायत किया था। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण पदाधिकारी अरविंद कुमार एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अविनाश कुमार के रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई किया गया है।